फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : ज्ञानवापी मामले में 17 अगस्त को सुनवाई, न्यायालय में दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क

Wed, 03 Aug 2022 06:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मस्जिद पक्ष ने कहा कि वार्शिप एक्ट के तहत मस्जिद के स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकता। लिहाजा, निचली अदालत में चल रहा मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसके जवाब में मंदिर पक्ष की ओर से भी तर्क पेश किए गए। कहा गया कि मस्जिद के स्वरूप की बात नहीं वह मंदिर का हिस्सा है, वह वरशिप एक्ट से बाध्य नहीं है।
विज्ञापन
काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिक्षेत्र। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त को निर्धारित की है। इसके पहले सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से पक्ष रखा गया। कहा गया कि वार्शिप एक्ट के तहत मस्जिद के स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकता। लिहाजा, निचली अदालत में चल रहा मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसके जवाब में मंदिर पक्ष की ओर से भी तर्क पेश किए गए। कहा गया कि मस्जिद के स्वरूप की बात नहीं वह मंदिर का हिस्सा है, वह वरशिप एक्ट से बाध्य नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें