इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोले जाने को चुनौती देने वाली याचिका निस्तारित कर दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि गाजीपुर के एसपी इस मामले में एक महीने के भीतर पुनर्विचार कर नया आदेश पारित करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने दिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2022 में याची के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोली गई थी। इसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि याची की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। वहीं, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि याची सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं। उन्हें पहले गाजीपुर के एसपी के समक्ष एक अर्जी देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने याची को एसपी के समक्ष अर्जी देने का निर्देश दिया है।