माफिया अतीक अहमद की जमानत शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने निरस्त कर दी है। एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता ने जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन ने तर्क दिया कि थाना धूमनगंज में अतीक अहमद को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में 2003 में कोर्ट से जमानत मिली। जमानत पर रहते हुए अतीक पर 2017 तक 73 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। जमानत का दुरुपयोग किया है।