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पूर्व सांसद अतीक अहमद को पहले के मुकदमों में मिली जमानत सरकार ने कराई निरस्त

Sat, 04 Sep 2021 10:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

योगी सरकार ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को पहले के मुकदमों में मिली जमानत को निरस्त करा दिया है। सरकारी वकील की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत ने जमानत निरस्त कर दी। अतीक को कई मुकदमों में जमानत मिल गई थी। 
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atiq ahmed
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विस्तार
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माफिया अतीक अहमद की जमानत शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने निरस्त कर दी है। एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता ने जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन ने तर्क दिया कि थाना धूमनगंज में अतीक अहमद को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में 2003 में कोर्ट से जमानत मिली। जमानत पर रहते हुए अतीक पर  2017 तक 73 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। जमानत का दुरुपयोग किया है।
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