इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई फाइलिंग प्रक्त्रिस्या के जरिए अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई जारी रहेगी। किसी भी अधिवक्ता या मुंशी को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक जो अधिवक्ता याचिका दायर करना चाहते हैं, उन्हें ई मेल के जरिए शीघ्र सुनवाई की सकारण अर्जी देनी होगी। पासवर्ड के साथ कार्यालय की ओर से अधिवक्ता को जरूरी सूचना दी जाएगी। इसके लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ता, मुंशी या वादकारी को आने की जरूरतए नहीं होगी। वैध अनुमति के बिना किसी भी अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।