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Prayagraj News: पानी टंकी रेलवे ब्रिज को न तोड़ें, दायर की याचिका

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पानी टंकी रेलवे ब्रिज को न तोड़ने की गुहार लगाई गई है। इस दौरान कोर्ट के समक्ष कई विभागों की संयुक्त निरीक्षण आख्या व आईआईटी बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पूर्व पार्षद कमलेश सिंह व योगेंद्र कुमार पांडेय की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ कर रही है।
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मामले में याची अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा ने बताया कि विभिन्न विभागों की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पानी टंकी रेलवे ब्रिज कमजोर है और उसकी मरम्मत जरूरी है। भारी वाहनों का आवागमन रोकना आवश्यक है। इसी के साथ नए पुल का निर्माण एवं यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की संस्तुति की है। अधिवक्ता ने कहा कि वास्तव में रेलवे ब्रिज की रेलिंग टूटी है। पिलर में कहीं-कहीं सीमेंट उखड़ गई है, जो मरम्मत के योग्या है। लेकिन, यदि पुल का तोड़ा जाना आवश्यक है तो महाकुंभ को देखते हुए निश्चित समय में नए पुल का निर्माण किए जाने के संबंध में पूरा प्लान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष एतराज दाखिल करने व प्रत्येक पिलर की फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया।
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