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जिला न्यायालय इलाहाबाद : चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

Mon, 20 Mar 2023 09:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपित फूलचंद पटेल निवासी पुरानीपुर मेजा को जिला न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास से दंडित किया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपित फूलचंद पटेल निवासी पुरानीपुर मेजा को जिला न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास से दंडित किया है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपित को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया।

मेजा थाने पर वादिनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपित ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ सात मार्च 2014 की सुबह जब वह घर से बाहर गई थी, तभी उसके साथ दुष्कर्म किया। गांव वालों की मदद से उसे पकडक़र थाने ले आई।

अभियोजन ने बताया कि दौरान मुकदमा अदालत के समक्ष डॉक्टर ने बताया कि मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था। साथ ही अभियोजन ने मामले के विवेचक ज्वाला प्रसाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मेजा एवं वादिनी मुकदमा सहित पांच गवाहों का मौखिक बयान करा कर मामले को साबित किया।

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