गोरखपुर में 2007 में हुए सांप्रदायिक दंगे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को अपना निर्णय सुनाएगा। इस मामले में प्रदेश सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है। परवेज परवाज और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने सुनवाई की। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए एके संड ने प्रदेश सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने 18 दिसंबर 2017 को निर्णय सुरक्षित कर लिया था।