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कोर्ट : आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर फैसला टला

Tue, 31 Jan 2023 09:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी पर सुनाया जाने वाला फैसला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। विशेष अदालत ने कहा है कि मामले में पहले पूर्व मंत्री की पत्नी और बेटी का बयान लिया जाएगा।
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Prayagraj News : पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी पर सुनाया जाने वाला फैसला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। विशेष अदालत ने कहा है कि मामले में पहले पूर्व मंत्री की पत्नी और बेटी का बयान लिया जाएगा। अदालत ने इस मामले में पत्नी और बेटी को समन जारी किया है। अदालत ने सुनवाई के लिए छह फरवरी की तिथि तय की है।

 

सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाए जाने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व मंत्री की पत्नी प्रमिला त्रिपाठी और बेटी पल्लवी त्रिपाठी की आय को भी शामिल किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमिला त्रिपाठी की आय के सापेक्ष ही उनके खाते में ऋणों की प्राप्ति दर्शित की गई है, जो क्रमश: पांच लाख, 70 हजार, 350 रुपये एवं एक करोड़, 17 लाख, 15 हजार रुपये बताई गई है। इसके साथ ही अपने आश्रितों के बैंक खातों में जमा धनराशि पांच लाख, 47 हजार, 271 रुपये बताई गई है।

प्रमिला त्रिपाठी के खाते में लगभग 50 लाख रुपये चेक पीरियड में आए हैं। जिसके संबंध में अभियुक्त का तर्क है कि यह धनराशि बतौर ऋण उनकी पत्नी द्वारा ली गई थी। इस संबंध में अभियुक्त की पत्नी का बयान आवश्यक है। इसी तरह आश्रित (पुत्री) पल्लवी त्रिपाठी की आय भी पांच लाख, 70 हजार, 350 रुपये बताई गई है। लिहाजा, दोनों का साक्ष्य सम्यक न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है।

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