जिला न्यायालय ने यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन कॉलेज में सामूहिक नकल कराने के आरोपी प्रिंसिपल शिव प्रसाद सिंह, कक्ष निरीक्षक अनिल तिवारी और सहायक अध्यापक शिव शंकर को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है। तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। यह आदेश एसीजेएम सुशील कुमार ने अभियोजन को सुनकर दिया है।
प्रकरण नैनी थाने के बाल भारती इंटर कालेज का है। यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन एसटीएफ की टीम ने कॉलेज में सामूहिक नकल कराने में इन सभी को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1998 की धारा सात और दस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बुधवार को पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।