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गवाह के साथ घर में घुसकर छेड़खानी, सीएम के आदेश पर मुकदमा

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घर में घुसकर गवाह के साथ छेड़खानी, एफआईआर दर्ज
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सीएनआई के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे में है गवाह
आरोपी ने गवाही वापस लेने का डाला दबाव, जान से मारने की दी धमकी
सीएम के पोर्टल पर शिकायत के बाद दर्ज हुई रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। कर्नलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की गई। वह एक मुकदमे में गवाह है। आरोपी ने उस मुकदमे से गवाही वापस लेने के लिए धमकी दी थी। महिला ने थाने से लेकर आला अधिकारियों तक शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने सीएम के पोर्टल पर शिकायत की। वहां से निर्देश आने के बाद महिला का बयान दर्ज किया गया और कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।
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ईसाई धर्मगुरु जान आगस्टाइन ने 2017 में जार्जटाउन थाने में सीएनआई के पदाधिकारियों और बिनोद बी लाल आदि के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में कर्नलगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला गवाह हैं। महिला पर गवाही वापस लेने के लिए कई बार दबाव डाला गया। उनका आरोप है 11 फरवरी 2018 को वह घर में थीं। उसी समय बीपी तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी एक हलफनामा लेकर घर में घुस गया और कहा कि गवाही वापस लेकर हलफनामे पर दस्तखत कर दो। नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। जब महिला नहीं मानी तो पिंटू तिवारी ने उसके साथ छेड़खानी की और धमकी दी कि अगली बार इससे भी बुरा होगा। इसके बाद महिला चीखने चिल्लाने लगीं तो वह भाग निकला। पिंटू ने एक बार पहले भी महिला के पति को भी धमकी दी थी। महिला ने थाने से लेकर तमाम अधिकारियों से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसने कुछ दिन पहले सीएम के पोर्टल पर शिकायत कर दी। वहां से निर्देश आने के बाद शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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