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गैरइरादतन हत्या में पांच को दस-दस साल का कारावास

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एडीजे संगमलाल ने गैरइरादतन हत्या में लालगंज इलाके के अगई निवासी पांच लोगों को दस-दस साल कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि मृतक की विधवा शकीना को देने का निर्देश दिया है।
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घटनाक्रम के अनुसार लालगंज के अगई निवासी दोस्त मोहम्मद ने 23 दिसंबर 2004 को मुकदमा दर्ज कराया था कि जमीन विवाद को लेकर गांव के ही बशीर, अकबर अली, जान मोहम्मद, रमजान, पप्पू ने लाठी-डंडे से उसके भाई मोहम्मद अली की पिटाई कर दी। शोर मचाने पर गांव के लोग बचाने के दौड़े, लेकिन तब तक हमलावरों ने भाई मो. अली को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। गंभीर हालत होने पर उन्हें एसआरएन इलाहाबाद में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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