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UP: अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Tue, 14 May 2024 12:59 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज

सार

सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। फिलहाल, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खां की अपील पर सुनवाई  पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई। सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई है।

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अब्दुल्ला को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा पर मिली थी। आजम की तरफ से वकील और राज्य सरकार के वकीलों में दावे प्रतिदावे किए गए। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ में सुनवाई हुई। 

सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने बहस की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि जन्म प्रमाणपत्र बनाने वाला कौन? एफआईआर दर्ज करवाने वाला पीड़ित कैसे है?

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