जिला न्यायालय ने युवक की हत्या में अभियुक्त शशि कुमार पांडेय की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। यह आदेश स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट दिनेश चंद्र ने डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरि को सुनकर दिया है। घटना 30 अप्रैल 2019 की करछना थाने ककरम गांव की है। वादी महराजलाल पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके भतीजे उमाकांत की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त शशि कुमार पांडेय पर सहअभियुक्तों के साथ मिल हत्या करने का आरोप है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।