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जेल बंदी को पिता की तेरहवीं में शामिल होने की कोर्ट ने दी अनुमति

Thu, 16 Sep 2021 09:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने कहा है कि सीजेएम उचित आदेश जारी करें और याची को जेल से पुलिस अभिरक्षा में कार्यक्रम में लाया जाए। 19 सितंबर को वापस जेल ले जाया जाए।
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court - फोटो : Social Media
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया कोतवाली क्षेत्र के निवासी उपेन्द्र राय को पिता की 17 सितंबर 21 को तेरहवीं में शामिल होने की अनुमति दे दी है। देवरिया जिला जेल में बंद याची के पिता की लंबी बीमारी के बाद 6 सितंबर को मौत हो गई। कोर्ट ने कहा है कि सीजेएम उचित आदेश जारी करें और याची को जेल से पुलिस अभिरक्षा में कार्यक्रम में लाया जाए। 19 सितंबर को वापस जेल ले जाया जाए। इस दौरान उसके साथ सरकारी खर्चे पर दो पुलिस कांस्टेबल रखे जाएं। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस ने उपेन्द्र राय की शार्ट टर्म जमानत अर्जी पर दिया है।
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