इसी प्रकार दूसरा मामला हमीरपुर का है, याची शिवनाथ सिंह ने डीएम हमीरपुर डॉ. सीबी. त्रिपाठी के विरुद्ध दाखिल किया। याची ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया था, जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की।
हाईकोर्ट ने याची के प्रत्यावेदन के आलोक में दो हफ्ते में शिकायत का निस्तारण करने का आदेश दिया था। लेकिन जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा रिट कोर्ट के समयबद्ध आदेश का अनुपालन नहीं किया। मजबूरन याची ने ग्रीष्मकालीन कोर्ट के समक्ष जिलाधिकारी के विरुद्ध अवमानना का वाद दाखिल किया।
उपरोक्त दोनों अवमानना प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने जिलाधिकारी वाराणसी और जिलाधिकारी हमीरपुर को रिट कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने को एक अतिरिक्त अवसर दिया है। साथ ही डीएम वाराणसी से 27 जुलाई और डीएम हमीरपुर से 18 जुलाई को कोर्ट में अनुपालन आख्या मय हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।