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High Court : वाराणसी और हमीरपुर के डीएम के विरुद्ध अवमानना याचिका, दोनों को प्रदान किया गया एक और अवसर

Mon, 19 Jun 2023 12:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जिलाधिकारी वाराणसी एस राजालिंंगम के विरुद्ध याची कुमारी श्रद्धा ने हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा सात फरवरी को प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश की अवमानना के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। याची के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि याची ने तहसील में निकटतम सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन अगस्त 2022 में किया था।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही न केवल आमजन के लिए परेशानी सबब बन रही है बल्कि हाईकोर्ट में लंबित वादों की संख्या भी बढ़ा रही है। वादकारी हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन पीठ के समक्ष भी अवमानना के वाद दाखिल करने को मजबूर हैं। वाराणसी और हमीरपुर के जिलाधिकारियों के विरुद्ध ऐसी ही दो याचिकाएं दाखिल की गईं हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को एक और अवसर प्रदान किया है।

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इसी क्रम में जिलाधिकारी वाराणसी एस राजालिंंगम के विरुद्ध याची कुमारी श्रद्धा ने हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा सात फरवरी को प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश की अवमानना के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। याची के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि याची ने तहसील में निकटतम सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन अगस्त 2022 में किया था।

 

इसके न जारी होने पर याची ने फरवरी माह में रिट दाखिल किया था, रिट कोर्ट ने जिलाधिकारी वाराणसी को याची के अगस्त 2022 से लंबित आवेदन को छह हफ्ते में निस्तारित करने का आदेश पारित किया था लेकिन जिलाधिकारी ने निर्धारित अवधि में रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया, जिसके खिलाफ याची ने ग्रीष्मकालीन अदालत की शरण ली।

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इसी प्रकार दूसरा मामला हमीरपुर का है, याची शिवनाथ सिंह ने डीएम हमीरपुर डॉ. सीबी. त्रिपाठी के विरुद्ध दाखिल किया। याची ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया था, जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट ने याची के प्रत्यावेदन के आलोक में दो हफ्ते में शिकायत का निस्तारण करने का आदेश दिया था। लेकिन जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा रिट कोर्ट के समयबद्ध आदेश का अनुपालन नहीं किया। मजबूरन याची ने ग्रीष्मकालीन कोर्ट के समक्ष जिलाधिकारी के विरुद्ध अवमानना का वाद दाखिल किया।

उपरोक्त दोनों अवमानना प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने जिलाधिकारी वाराणसी और जिलाधिकारी हमीरपुर को रिट कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने को एक अतिरिक्त अवसर दिया है। साथ ही डीएम वाराणसी से 27 जुलाई और डीएम हमीरपुर से 18 जुलाई को कोर्ट में अनुपालन आख्या मय हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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