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अपर मुख्य सचिव परिवहन को अवमानना का नोटिस

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Contempt notice to Additional Chief Secretary Transport
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है।
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कोर्ट ने उनको एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अमित कुमार की दुबारा दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश के पालन का निर्देश दिया था। पालन न होने पर दुबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याची के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय का कहना है कि याची परिवहन निगम बरेली में प्रवर्तन पर्यवेक्षक पद पर तैनात था। प्रोन्नति को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया।
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