लापता सिपाही के मामले में कमांड ऑफिसर तलब
हाईकोर्ट में 16 अक्तूबर को फिर होगी सुनवाई, जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश ने गांधी जयंती के दिन अदालत लगाकर की थी मामले की सुनवाई
प्रयागराज । एक साल से ड्यूटी से लापता हुए सेना के सिपाही के संबंध में हाईकोर्ट ने सेना पुलिस थाना कैंट बरेली के कमांड ऑफिसर को तलब किया है। उनको 16 अक्तूबर को हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इस मामले में सोमवार को केंद्र सरकार के अधिवक्ता सेना पुलिस की ओर से पेश हुए और कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी मुहैया कराने के लिए और समय की मांग की। कोर्ट ने दो दिन की मोहलत देते हुए मामला 16 अक्तूबर को पेश करने का निर्देश दिया है। लापता सिपाही के पिता ने मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र लिखा था। पत्र को मुख्य न्यायाधीश ने गंभीरता से लिया और दो अक्तूबर को गांधी जयंती का अवकाश होने के बावजूद अदालत लगाकर बरेली पुलिस और सेना पुलिस को निर्देश दिए थे। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस और सेना पुलिस से जानकारी मांगी थी। लापता सिपाही के पिता के पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तौर पर अदालत ने लिया है। दामोवल होशियार पुर पंजाब के निवासी उपदेश सिंह ने पत्र में लिखा है कि 28 पंजाब रेजिमेंट पिथौरागढ़ में तैनात सिपाही रजत सिंह को अवैध तरीके से कर्नल रिटायर्ड एके दुबे के बरेली आवास पर भेजा गया था। 28 जुलाई 18 से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लापता होने के एक साल बाद 30 जुलाई 19 को थाना कैंट, बरेली में एफआईआर दर्ज हुई। मगर, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कोई कार्रवाई नहीं की गई।