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Prayagraj : दूसरी पत्नी की संतान को भी रेलवे में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, रेलवे बोर्ड ने जारी किया पत्र

Sun, 01 Feb 2026 04:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

अब दूसरी पत्नी की संतान को भी रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के निदेशक (स्थापना) यूके तिवारी ने पत्र जारी किया है।
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रेलवे बोर्ड। - फोटो : अमर उजाला।
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अब दूसरी पत्नी की संतान को भी रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के निदेशक (स्थापना) यूके तिवारी ने पत्र जारी किया है। इसके तहत ऐसे रेलकर्मी जिनकी रेल सेवा के दौरान मौत हो गई और उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान भी अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी (कंपैशनेट अपॉइंटमेंट) पाने की पूरी हकदार होगी। इस तरह के मामलों में अब तक कई रेल अधिकारी यह कहकर आवेदन खारिज कर देते थे कि यदि कर्मचारी की मृत्यु 11 दिसंबर 2018 (सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तिथि) से पहले हुई है, तो नया नियम लागू नहीं होगा। वहीं, उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी का कहना है कि बोर्ड के इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। 

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