आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद की चार्जशीट तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लघंन के मामले में फूलपुर के पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया केस की चार्जशीट तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है। याची का कहना है कि आचार संहिता उल्लंघन और शांति भंग मामले में छह महीने की सजा हो सकती है। याची के खिलाफ 2014 के एक केस में मजिस्ट्रेट ने 2016 में संज्ञान लिया है। जो काल बाधित होने के कारण विधि विरुद्ध है। जिसे रद किया जाए। इस पर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है।