Challenges to compulsory retirement of head constables
हेडकांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने महाराजगंज कोतवाली सदर डायल 100 इंचार्ज हेड कांस्टेबल को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 21 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने हेड कांस्टेबल कुंज बिहारी मणि की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने लिए अपनाई गई प्रक्रिया और नीति हलफनामे के साथ दाखिल करने को कहा है। याची आठ दिसंबर 1984 को नियुक्त हुआ। उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। सेवा पंजिका बेदाग है। कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। बेहतर सेवा के बावजूद उसे सेवानिवृत्त किया जा रहा है। आठ जुलाई 2019 का आदेश अनुच्छेद 14 और 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उसे मनमाने ढंग से सेवा निवृत्त किया जा रहा है।