अखिलेश सरकार में बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री रहे कैलाश चौरसिया को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने मिर्जापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर की अदालत में लंबित कार्यवाही को चुनौती देने वाली कैलाश चौरसिया व कलीम की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
वर्ष 2017 मिर्जापुर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2018 मेंं अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। याची के अधिवक्ता विनय कुमार तिवारी ने दलील दी कि आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा केवल शिकायत के आधार पर ही चलाया जा सकता है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर पूर्व मंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया।