प्रयागराज जंक्शन के गेट पर बनी मस्जिद को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने याची को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशने को कहा है। साथ ही रेलवे को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई जमीन की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा स्थिति यथावत बनी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 मई की तारीख निर्धारित की है।