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उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 का मामला : एचजेएस परीक्षा में आयु सीमा की छूट देने से हाईकोर्ट का इन्कार

Sat, 23 Mar 2024 05:37 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला, न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने विकास वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हैं। याचियों के अधिवक्ता प्रशांत राय का कहना था कि वर्ष 2020 के बाद उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा वर्ष 2023 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से इन्कार कर दिया है। कहा, उच्च न्यायिक सेवा नियमावली में आयु सीमा से जुड़े विवाद पहले ही तय किए जा चुके हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला, न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने विकास वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हैं। याचियों के अधिवक्ता प्रशांत राय का कहना था कि वर्ष 2020 के बाद उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। वर्ष 2022 में विज्ञापित भर्ती की परीक्षा भी नहीं हो सकी। अब 2023 की भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई, उसके तहत वह आवेदन नहीं कर सकते।

याचियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जानी चाहिए, जबकि उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि 2023 की भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा सेवा नियमावली के अनुरूप है। इसकी वैधानिकता से जुड़े विवाद को इससे पूर्व हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय हो चुके हैं। इसलिए आयु सीमा में किसी भी तरह का बदलाव किया जाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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