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मां-बेटी की जलकर मौत का मामला : पूर्व में दिए आदेशों का अनुपालन कराए यूपी सरकार

Tue, 25 Apr 2023 12:55 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां-बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में पूर्व में पारित आदेशों का अनुपालन कराने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट - फोटो : file photo
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां-बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में पूर्व में पारित आदेशों का अनुपालन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार आदेशों का अनुपालन कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 मई 2023 की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है।

 

इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही मामले में कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट मांगी। इस पर सरकारी अधिवक्ता एके संड ने दो सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने इस मामले में अपने पूर्व के आदेश पर यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। यूपी सरकार इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर सकी है। उसे जवाब दाखिल करना है।

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