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उम्मीदवार अपना पोस्टर-बैनर तत्काल हटा लें : चुनाव अधिकारी

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प्रयागराज। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत उम्मीदवार अपना पोस्टर, बैनर न्यायालय परिसर, आसपास व शहर से तत्काल हटा लें, अन्यथा चुनाव समिति की ओर से उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा।
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बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी और चंदन शर्मा ने कहा, प्रत्याशी और उनके समर्थक कोई भी बैनर-पोस्टर न्यायालय परिसर, आसपास व शहर में नहीं लगाएंगे। साथ ही हैंडबिल का वितरण, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रनिक मीडिया से चुनाव प्रचार करना भी निषेध है।
प्रत्याशी व उनके समर्थकों की ओर से कोई भी छोटी-बड़ी पार्टी का आयोजन निषेध है। किसी भी प्रत्याशी पर अपमानजनक टिप्पणी भी नहीं करना है। सभी प्रत्याशी 10 रुपये के स्टांप पर नोटरी शपथपत्र के साथ घोषणापत्र जमा करेंगे।
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चुनाव आचार संहिता का पालन न किए जाने पर चुनाव समिति की ओर से नामांकन रद्द किया जा सकता है। इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी वीएम जैदी, आरसी सिंह, विनोद कांत, प्रभाकर अवस्थी मौजूद रहे।
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अध्यक्ष पद के लिए जमा करनी होगी एक लाख रुपये जमानत राशि
बार के चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद के लिए एक लाख रुपये जमानत राशि (सिक्योरिटी मनी) जमा करनी होगी। वहीं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 50 हजार, उपाध्यक्ष के 40 हजार, कोषाध्यक्ष के लिए 20 हजार, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 20 हजार, गवर्निंग काउंसिल के लिए 10 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है।
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