आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में गोंडा के भाजपा विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना 14 फरवरी 2017 की गोंडा के कोतवाली कर्नलगंज की है। एसआई प्रियंबर मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि भाजपा विधायक सरकारी जमीन पर टेंट लगाकर चुनावी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, जिसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी।