राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सत्र अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की अदालत ने श्रीकांत त्यागी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। मामला गौतमबुद्ध नगर के फेज-दो थाना क्षेत्र का है। श्रीकांत के खिलाफ 2022 में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। अधिवक्ता अमृता आर. मिश्रा ने दलील दी कि याची के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। गैंगचार्ट पहले से मुद्रित प्रोफार्मा बिना न्यायिक विवेक के तैयार किया गया है। लिहाजा, याची के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई अवैध है। याची की दलीलों का सरकारी अधिवक्ता तार्किक जवाब देने में विफल रहे। कोर्ट ने श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई रद्द कर दी।