इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दिन स्कूल बंद करने के आरोप में निलंबित एटा जिले एलपीएसएस इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य नंदलाल सिंह यादव के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने और वेतन दिए जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य नंदलाल सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याची निलंबित प्रधानाचार्य के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी राजनैतिक रूप से प्रेरित पत्र के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य को प्रबंध समिति ने निलंबित कर दिया था। प्रबंध समिति द्वारा दिए गए आरोप पत्र का निर्धारित समयावधि में लिखित जवाब भी प्रधानाचार्य ने दाखिल कर दिया। इसके बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक एटा ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। इस पर कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित कर दी।