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Prayagraj News: सिटी बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमले के आरोपी छात्र की जमानत खारिज

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इलाहाबाद जिला न्यायालय ने धार्मिक नारा लगाते हुए बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला करने वाले इंजीनियरिंग छात्र लारैब हाशमी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने दिया है।
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मामला प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। 24 नवंबर 2023 की दोपहर सिटी बस में सवार इंजीनियरिंग छात्र लारैब हाशमी ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले के बाद आरोपी धार्मिक नारा लगाते हुए फरार हो गया था। भागते समय उसने अपना एक वीडियो भी बनाया, जो खूब वायरल हुआ। इसमें वह उन्मादी बयान दे रहा था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान वह पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। तब से वह नैनी जेल में निरुद्ध है।
आरोपी ने जिला जज की अदालत ने जमानत अर्जी दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी छात्र ने सिटी बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला करने के बाद भड़काऊ बयान देते हुए वीडियो भी बनाया। उसे वायरल भी किया। यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी छात्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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