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HIgh Court : जानवरों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 21 Aug 2024 07:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

हापुड़ के थाना हापुड़ नगर में हरिकिशन पर जून 2023 में अप्राकृतिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया कि उसने जानवरों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानवरों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने वीडियो फुटेज और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने आरोपी हरिकिशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

हापुड़ के थाना हापुड़ नगर में हरिकिशन पर जून 2023 में अप्राकृतिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया कि उसने जानवरों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर दो दिन की देरी से एफआईआर दर्ज कराई।

प्रधान को निशाना बनाने के लिए आवेदक को झूठा फंसाया गया है। क्योंकि, आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार से है। चार गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। कथित वीडियो बनाने वाले का नाम और जिस मोबाइल नंबर से वीडियो वायरल हुआ, उसका खुलासा एफआईआर में नहीं किया गया। इसे देखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए प्रार्थना की गई है।

वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कहा कि आवेदक ने जानवरों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। इसकी पुष्टि वीडियो फुटेज से होती है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक के वकील ने तत्काल जमानत आवेदन में कोई नया आधार नहीं लिया। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना न्यायालय ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। 

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