मामला बरेली जिले के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी की ओर से फरवरी 2024 में अशरफ के साले सद्दाम, आतिन, दो जेल वार्डन समेत 10 के खिलाफ अन्य के गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आतिन को गिरोह का सक्रिय बदमाश और सद्दाम को सरगना दर्शाया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम के गुर्गे आतिन जफर की गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी.सर्राफ की अदालत ने दिया। आतिन 29 मार्च 2024 से जेल में बंद है।
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मामला बरेली जिले के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी की ओर से फरवरी 2024 में अशरफ के साले सद्दाम, आतिन, दो जेल वार्डन समेत 10 के खिलाफ अन्य के गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आतिन को गिरोह का सक्रिय बदमाश और सद्दाम को सरगना दर्शाया गया।
आरोप लगाया गया कि इन सभी का संगठित सक्रिय गिरोह है जो आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध क्रियाकलापों में लिप्त है। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची निर्दोष है। एक केस के आधार पर याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। उस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।