रामपुर के डूंगरपुर कांड में मिली दस साल की सजा के खिलाफ सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं। कोर्ट ने अपील पर सरकार से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने आजम की ओर से सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अपील पर दिया है। मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र का है। अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम, सेवानिवृत सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली समेत तीन अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जन से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
30 मई 2024 को रामपुर की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने आजम को दस साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आजम की अपील पर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की पत्रावली तलब करते हुए सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।