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Prayagraj : स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल की व्यवस्था अनिवार्य

Thu, 05 Feb 2026 02:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
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यूपी बोर्ड - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर ऐसे केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक या कक्ष निरीक्षक की तैनाती नहीं की जाएगी, जिनके बच्चे उसी केंद्र पर परीक्षा दे रहे हों। यही नहीं स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जाएगी।

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माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सशस्त्र पुलिस बल की व्यवस्था के साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मोबाइल फोन लेकर प्रवेश न दिया जाए। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि गत वर्ष जिन अधिकारियों की तैनाती वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के रूप में की गई थी, उनकी पुनः तैनाती नहीं की जाएगी।

सचिव ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ की तैनाती वाह्य विद्यालयों से करने में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के योग्य, वरिष्ठ व अच्छी छवि वाले अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाए। निरीक्षण के दौरान यदि किसी परीक्षा केंद्र पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित केंद्र व्यवस्थापक एवं वाह्य केंद्र व्यवस्थापक को तत्काल हटाकर, वहां राजकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को केंद्र व्यवस्थापक या वाह्य केंद्र व्यवस्थापक और उक्त परीक्षा केंद्र के वरिष्ठतम अध्यापक को सह-केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त कर शेष परीक्षाएं कराई जाएंगी। साथ ही जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
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परीक्षा केंद्रों पर होंगी डबल लॉक युक्त चार अलमारियां

सचिव ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर डबल लॉक युक्त चार अलमारियों की व्यवस्था की जाएगी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय डबल लॉक युक्त अलमारी के पहले लॉक की एक चाबी वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। उसी लॉक की दूसरी चाबी स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित रहेगी। डबल लॉक केवल स्टेटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही खोला जाएगा। आपात स्थिति में केंद्र व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित चाबी का उपयोग किया जाएगा।

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