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एक करोड़ से कम के आयकर विवाद पर अपील पोषणीय नहीं

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Appeal not less than one crore income tax dispute
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एक करोड़ से कम आयकर विवाद पर अपील पोषणीय नहीं
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0 आयकर विभाग की अपील हाईकोर्ट ने खारिज की
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक करोड़ रुपये से कम के आयकर विवाद पर अपील पोषणीय नहीं है। क्योंकि सरकार ने स्वयं ही एक करोड़ से कम के मामलों में अपील नहीं करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने आयकर विभाग की मेसर्स फैजल फ्रोजेन फूड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक करोड़ से कम के आयकर विवाद को लेकर दाखिल अपील खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने आयकर आयुक्त की अपील पर दिया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने आठ अगस्त 2019 को सर्कुलर जारी कर कहा कि अपीलीय अधिकरण में 50 लाख, हाई कोर्ट में एक करोड़ और सुप्रीमकोर्ट में दो करोड़ से कम के आयकर विवादों को लेकर विभाग अपील दाखिल नहीं करेगा। यह अपील एक करोड़ से कम की थी, इसलिए कोर्ट ने अपील पोषणीय न पाते हुए खारिज कर दी।
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