सहमति से हुए फैसले के खिलाफ नहीं हो सकती अपील
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि एकल पीठ का फैसला दोनों पक्षों की सहमति से दिया गया है तो ऐसे आदेश के खिलाफ किसी पक्ष को अपील करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही एक मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद उस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई। कोर्ट ने विशेष अपील को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता कहना था कि याची ने एकल पीठ के समक्ष धोखे से आदेश प्राप्त कर लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेश के खिलाफ पुनर्विचार अर्जी दाखिल की जानी चाहिए। उसे इंट्रा कोर्ट अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी अपील हाई कोर्ट रूल्स के चैप्टर आठ नियम पांच के तहत पोषणीय नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ ने धनराज सिंह व तीन अन्य कि विशेष अपील पर दिया है ।