प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के एसपी को पॉक्सो के आरोपी की जमानत अर्जी के मामले में पीड़ित पक्ष के कानूनी अभिभावक के साथ सीडब्ल्यूसी को सूचना देने में विफल रहने वालों पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले में 11 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड़ से व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही उनसे अदालत के निर्देशों का पालन करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता का कारण बताने का भी निर्देश दिया।