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भतीजे की कैद से पति को छुड़ाने को पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट

Sun, 27 Sep 2020 07:05 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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वृद्धावस्था में विवाह करने वाले सीनियर सिटीजन रामचन्द्र को उनके भतीजे की अवैद्ध निरुद्धि से मुक्त कराने के लिए पत्नी किरण ने हाइकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने एसएसपी कानपुर नगर को निर्देश दिया है कि पुलिस सुरक्षा और कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए एक अक्तूबर को दो बजे रामचंद्र को कोर्ट में पेश करें।
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यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने कानपूर की किरण व अन्य की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है । 30 नवंबर 19 को शादी करने वाली सीनियर सिटीजन पत्नी किरण ने आरोप लगाया है कि रामचन्द्र के भतीजे मनोज कुमार व उसकी पत्नी रानी देवी ने मकान नं 2/91 शिव कटरा, लाल बंगला, चकेरी कानपुर नगर मे अवैध रूप से निरूद्ध कर रखा है।

कोर्ट ने दोनों विपक्षियों को नोटिस जारी किया है और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर नगर को नोटिस तामील कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एस एस पी कानपुर नगर को निर्देश दिया हैकि हर हाल में अवैध रूप से निरूद्ध रामचन्द्र को एक अक्तूबर को दो बजे कोर्ट में पेश करें और राम चंद्र की सुरक्षा के लिए वह जहा भी हो, तुरन्त पुलिस बल भेजें, ताकि उनके जीवन को कोई हानि न पहुंचा सके और सुरक्षा केस तय होने तक जारी रखी जाए।
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