प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018की पुलिस व पीएसी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने की मांग मे दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिहर प्रसाद निषाद की याचिका पर दिया है । याची का कहना है कि 26नवम्बर 18 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया। अर्हता आयु एक जुलाई 18को 22वर्ष तय की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र सिंह केस में पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है।याची का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण नियमो के तहत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी।याची की आयु उस समय 28 वर्ष थी।इसलिए उसे भी आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। किन्तु बोर्ड ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट व पिछड़ा वर्ग की छूट के अनुसार याची भी आवेदन भरने का हकदार है।