हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं हेतु केंद्र निर्धारण में मनमानी करने के आरोपों पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से जवाब मांगा है। उनको तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। बागपत के प्रशांत तोमर की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ कर रही है। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण में मनमानी के कारण नकल विहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। बोर्ड ने दागी और असुरक्षित विद्यालयों को केंद्र बनाया है। ऐसे स्कूलों को भी केंद्र बनाया है, जहां तक पहुंचने का कोई संपर्क मार्ग नहीं है। चारदीवारी और पक्की छत तक नहीं है। मानकों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है।