सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की भर्ती में 12091 याचियों को देने के आदेश के बावजूद याचियों को नियुक्ति के लिए भटकना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि टीईटी में कम अंक मिलने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों अवसर दिया गया है। उनका आरोप है कि कम अंक वालों से अधिक अंक के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इस सूची में जगह नहीं दी गई है। भर्ती के लिए प्रत्यावेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार से उन्हें चयन में मौका देने की मांग की है।