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इलाहाबाद हाईकोर्ट : मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब

Fri, 31 Mar 2023 09:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। अगर सरकारी मदद लेने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है।

हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने सरकार के अल्पसंख्यक विभाग मामलों के सचिव और यूपी सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने जौनपुर के मदरसा शिक्षक एजाज अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। एजाज अहमद जौनपुर के सुदनीपुर इलाके में संचालित होने वाले मदरसा समदानियां इस्लामिया शिक्षक हैं। वेतन से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

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