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 Allahabad High Court : मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तार को बताया अवैध, हाईकोर्ट से रिहा करने की लगाई गुहार

Fri, 07 Jan 2022 09:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर इस याचिका में कहा गया है कि वो गैंगस्टर एक्ट की सजा को काट चुका है, इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है।
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mukhtar ansari - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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बाहुबली विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और रिहा करने की गुहार लगाई है। इस याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और रिहाई की मांग की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर इस याचिका में कहा गया है कि वो गैंगस्टर एक्ट की सजा को काट चुका है, इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है।

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