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इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूर्व मंत्री आजम खां को अंतरिम राहत बरकरार

Sat, 23 Apr 2022 01:15 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। इसके बाद याची के अधिवक्ता के आग्रह पर मामले की सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय कर दी गई।
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आजम खां - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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कई मामलों में जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को मिली अंतरिम राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। आजम ने हाईकोर्ट के समक्ष अपने खिलाफ  दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने उन्हें 2018 से ही अंतरिम राहत प्रदान कर रखी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ कर रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। इसके बाद याची के अधिवक्ता के आग्रह पर मामले की सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय कर दी गई।

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