इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच के स्थानांतरण के मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मधु शंकर अग्रवाल की याचिका पर दिया है।
याची की ओर कहा गया है कि प्रतिवादियों के खिलाफ मारपीट के मामले में 13 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया कि पुलिस मामले की सही से जांच नहीं कर रही है। लिहाजा, उसका केस स्थानांतरित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। कोर्ट ने इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है।