प्रतिबंधित मांस की बरामदगी में आरोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने प्रतिबंधित मांस की बरामदगी में आरोपी अजीम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज कृष्ण कुमार ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव को सुन कर दिया है। घटना एक दिसंबर 2021 की पूरामुफ्ती थाने की है। वादी पुलिस उप निरीक्षक गंगाराम सोनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 110 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।