इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पाकिस्तान निर्मित वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करने के आरोपी को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने सावेज की जमानत अर्जी पर दिया है।
मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र निवासी सावेज पर अभियोजन ने आरोप लगाया है कि उसने पाकिस्तान निर्मित वीडियो शेयर किया था जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें थीं। इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे 10 मई को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि सावेज से मोबाइल की बरामदगी पूरी तरह से झूठी है। जांच के दौरान किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुकदमे के जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी।