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Court : पॉक्सो व अपहरण के मामले का आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट में बयान से मुकरी लड़की की मां

Mon, 05 Jan 2026 07:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जिला अदालत ने पॉक्सो व अपहरण के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रभात कुमार यादव ने दिया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला अदालत ने पॉक्सो व अपहरण के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रभात कुमार यादव ने दिया। कानपुर नगर के सचेंडी थाने के कैंधा निवासी शिरोमन सिंह के खिलाफ प्रयागराज के कर्नलगंज में 23 मई 2018 को पीड़िता की मां ने पॉक्सो व अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी 22 मई 2018 को कोचिंग के लिए निकली थी पर लौटी नहीं।

बाद में पुलिस ने अपहरण, मारपीट व लैंगिक उत्पीड़न सहित गंभीर धाराओं में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने दो गवाह पेश किए, जिनमें पीड़िता और उसकी मां शामिल थी। हालांकि, न्यायालय में पीड़िता ने ट्रायल के दौरान अभियोजन की कहानी को पलटते हुए कहा कि वह घरेलू तनाव के कारण बिना बताए घर से चली गई थी। आरोपी का इसमें कोई हाथ नहीं था। पीड़िता की मां ने भी अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया। 

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