जिला अदालत ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी को बरी कर दिया। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजू कनौजिया ने दिया। बलुआघाट निवासी सत्येंद्र हेला के खिलाफ कीडगंज थाने में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत 26 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाला सत्येंद्र बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जब इस बात की जानकारी आरोपी की मां को दी तो उसने गाली देते हुए भगा दिया। मुकदमे के ट्रायल के दौरान पीड़िता की मां की मृत्यु हो गई। पीड़िता ने कोर्ट में गवाही दी कि वह आरोपी को पहले से जानती है। वह स्वेच्छा से उसके साथ गई थी।