फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर 11 दिसंबर को होगी सुनवाई, गैंगस्टर एक्ट को दी है चुनौती

Thu, 28 Nov 2024 07:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस पर जमानत की मांग करते अब्बास ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
विज्ञापन
अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के वकील की ओर से मामले की सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार कर अगली तिथि 11 दिसंबर नियत की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है।

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस पर जमानत की मांग करते अब्बास ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब्बास के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में बहस करने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी। बृहस्पतिवार को आवेदक के वकील की सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि नियत कर दी।

वहीं, न्यायालय ने आवेदक के अधिवक्ताओं को याद दिलाया कि शीर्ष अदालत के आदेश पर जमानत अर्जी पर सुनवाई तेज कर दी गई है। साथ यह भी कहा कि जमानत आवेदन आदेश के 18 दिनों के बाद दायर की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें