इलाहाबाद (ब्यूरो)। पिछले लगभग 12 वर्षों से फरार चल रहे अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाने पर अदालत ने झूंसी थानाध्यक्ष को तलब कर लिया है। पुलिस अदालत द्वारा जारी गैरजमानती वारंट का तामीला नहीं करा सकी। उसने कोई अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की है। झूंसी एसओ के रवैये से नाराज एडीजे विकार अहमद अंसारी ने एसओ को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। वर्ष 2000 में झूंसी थाने में अपहरण के मुकदमे में अभियुक्त जयप्रकाश आज तक अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जबकि सहअभियुक्त लल्लन शाह लगातार पेशी पर आ रहा है। कोर्ट ने जय प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसे 16 दिसंबर 2013 को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया था पर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकी और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट दाखिल की है।